राजस्थान में पंचायत व निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में कराएं चुनाव, 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन पूरा करें
जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी अनिश्चितता अब समाप्त हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो टूक निर्देश देते हुए कहा है कि 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव हर हाल में कराए जाएं, जबकि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। अदालत के इस आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया को लेकर तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।
हाईकोर्ट की डबल बेंच का बड़ा आदेश
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने शुक्रवार को पंचायत परिसीमन और चुनाव में देरी को लेकर दायर 439 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे जुड़ी शिकायतों पर फैसला राज्य स्तरीय समिति ही लेगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम परिसीमन नोटिफिकेशन ज...









