असम में बहुविवाह पर बैन, लेकिन राजस्थान-गुजरात-मध्य प्रदेश सीमा पर आज भी दो-दो बीवी का रिवाज
जयपुर: असम में बहुविवाह अब कानून के तहत अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने ‘असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत बहुविवाह करने वालों को 7 साल तक की कठोर सजा हो सकती है।
लेकिन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों में आज भी कई समाजों में एक पुरुष की दो-दो पत्नियां रखना आम रिवाज बना हुआ है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, इस इलाके में लगभग 3 से 5 फीसदी पुरुषों के दो-दो विवाह होते हैं।
मियां-बीवी और दूसरी पत्नी भी सहमत
यहां का अनोखा पहलू यह है कि दूसरी पत्नी और पति दोनों पक्षों की सहमति से यह रिवाज चलता है। कई मामलों में महिलाओं के पीहर पक्ष की ओर से भी अनुमति दी जाती है। इसलिए, इस इलाके में बहुविवाह को लेकर किसी तरह की कानूनी या सामाजिक परेशानी नहीं देखी गई।
समाजशास्त्रियों की राय: ...









