झारखंड में पर्यटन को नई रफ़्तार, विधानसभा ने पारित किया महत्त्वपूर्ण संशोधन विधेयक
झारखंड में पर्यटन ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य विधानसभा ने बुधवार को झारखंड पर्यटन विकास एवं पंजीकरण (संशोधन) विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत झारखंड पर्यटन क्षेत्र प्राधिकरण (JTEAA) की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो उन प्रमुख पर्यटन स्थलों पर नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा जो किसी भी शहरी स्थानीय निकाय (ULB) के दायरे से बाहर आते हैं।
सुविधाओं के विकास का खाका तैयार
पर्यटन मंत्री सुदिव्या कुमार ने सदन में विधेयक पेश करते हुए बताया कि नए प्राधिकरण की कमान संबंधित जिलों के उपायुक्त (DC) के हाथों में होगी। प्राधिकरण का मुख्य कार्य पर्यटन स्थलों पर
स्वच्छता
सुरक्षा
पार्किंग व्यवस्था
अतिक्रमण रोकथामजैसी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करना होगा।
इसके अलावा, प्राधिकरण को पर्यटन स्थलों में प्रवेश करने वाले वाहनों और अन्य स्रोतों से शुल्क/कर...









