मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 साल की रेप पीड़िता को 27 सप्ताह के गर्भ के गर्भपात की अनुमति दी है। पीड़िता ने अपने पिता के माध्यम से अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि वह कक्षा 10 की छात्रा है और मार्च 2026 में बोर्ड परीक्षा देनी है।
🔹 कोर्ट का आदेश और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और संदेश पाटिल की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका की सुनवाई की।
कोर्ट ने जे जे अस्पताल के डीन को निर्देश दिया कि वह मेडिकल बोर्ड गठित करके जांच रिपोर्ट पेश करें।
रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता का गर्भ 27 सप्ताह और 4 दिन का है।
मेडिकल बोर्ड ने कहा कि गर्भावस्था जारी रखने से गंभीर शारीरिक और मानसिक पीड़ा होगी। इसके अलावा अवांछित गर्भ के कारण लड़की के मानसिक और शैक्षणिक विकास में भी बाधा आएगी।
🔹 पीड़िता की परिस्थिति
पीड़िता के पड़ोसी ने जबरन यौन संबंध बनाए।
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