सेबी ने म्यूचुअल फंड की प्री-IPO एंट्री पर लगाई रोक, एंकर राउंड में निवेश की अनुमति
नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड्स को IPO से पहले शेयर खरीदने (Pre-IPO) से रोक दिया है। हालांकि, म्यूचुअल फंड्स को अब पब्लिक इश्यू के एंकर राउंड में निवेश करने की अनुमति होगी।
सेबी ने यह कदम बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने और IPO लाने वाली कंपनियों के वैल्यूएशन को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया है।
एंकर निवेशकों के लिए बदलाव:
इस महीने की शुरुआत में सेबी ने एंकर निवेशकों के लिए शेयर आवंटन नियमों में बदलाव किया था।
अब घरेलू संस्थागत निवेशकों, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंड, के लिए हिस्सेदारी बढ़ाकर कुल 40% कर दी गई है।
इसमें 33% म्यूचुअल फंड के लिए और 7% बीमा एवं पेंशन फंड के लिए है।
यदि बीमा और पेंशन फंड के हिस्से में शेयर नहीं बिकते हैं, तो वह म्यूचुअल फंड को मिल जाएंगे।
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