अब हाइवे नहीं होंगे ‘मदहोश’! राजस्थान हाईकोर्ट ने शराब ठेकों को हटाने का दिया सख्त आदेश
जोधपुर (राजस्थान): राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अब स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे शराब के ठेके नहीं चलेंगे। अदालत ने प्रदेश में हाईवे के 500 मीटर के दायरे में संचालित 1102 शराब की दुकानों को दो महीने के भीतर हटाने का आदेश दिया।
जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने हाईवे को "लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर" बना दिया था, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे ये ठेके नगरपालिका या शहरी क्षेत्र में ही क्यों न हों, अगर वे हाईवे पर हैं, तो उन्हें हटाना होगा।
सरकार की दलील खारिजसुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि ये 1102 ठेके शहरी/नगरपालिका क्षेत्र में आते हैं और इनसे सालाना 2221.78 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। लेकिन हाईकोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि 2200 करोड़ के लिए लोगों की जान खतरे में नहीं ड...









