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लाहिड़ी की मां अंजलि की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उसे शनिवार अपराह्न दो बजे तक पुलिस हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया था। अंजलि ने अपनी याचिका में बेटे के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने और उसे जमानत देने का अनुरोध किया था।
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पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा था कि रैली हिंसक हो गई, जिससे सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तथा और सुरक्षाकर्मियों पर हमले हुए।
लाहिड़ी ने हिरासत से रिहा होने के बाद कहा, हमने सभी से विरोध में हमारे साथ खड़े होने का आग्रह किया था। हमारे पास पीछे हटने वाला कोई नहीं है। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेन्दु अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा नेता संकट के समय उनके और उनके परिवार के साथ खड़े रहे। लाहिड़ी ने 27 अगस्त को विरोध रैलियों में से एक पर पथराव की घटना को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
    यह उल्लेख करते हुए कि यह उनके द्वारा आयोजित किए गए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को विफल करने का प्रयास था, उन्होंने पुलिस से ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने का आग्रह किया। लाहिड़ी ने कहा, अपनी बहन के लिए न्याय की हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय हासिल नहीं हो जाता। (भाषा)
    Edited By : Chetan Gour

 
			 
			