पेटलावद हादसे में दोषी पाई गईं सीएमओ आशा भंडारी, निलंबन की कार्यवाही संभव


 

प्रमुख सचिव को भेजा गया कार्रवाई हेतु प्रस्ताव | कलेक्टर की सख़्ती से पीड़ितों को मिलेगा न्याय
पेटलावद | 29 अप्रैल 2025 | एसडी न्यूज एजेंसी

पेटलावद।
पिछले महीने पेटलावद नगर में घटित हुए सिनेमा हॉल हादसे में नगर परिषद की मुख्य नगर अधिकारी (सीएमओ) आशा भंडारी को बड़ी लापरवाही का दोषी पाया गया है। इस गंभीर चूक के बाद अब उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। कलेक्टर सुश्री नेहा मीना द्वारा मामले की विस्तृत जांच के बाद नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को सीएमओ के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया है।

ज्ञात हो कि 23 मार्च 2025 को थांदला रोड स्थित एक अवैध रूप से बन रहे सिनेमा हॉल की छत अचानक गिर गई थी, जिससे दो लोगों की मौके पर मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हुए थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी नरसिंह दास बैरागी और दो अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया था, जिन्हें बाद में जमानत मिल चुकी है।

हादसे के बाद कलेक्टर नेहा मीना ने एक जांच समिति गठित की थी, जिसने घटनास्थल, निर्माण अनुमति और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि सीएमओ आशा भंडारी ने अवैध निर्माण की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की, जिससे दुर्घटना को रोका नहीं जा सका। रिपोर्ट के अनुसार, नगर परिषद की ओर से कोई निरीक्षण नहीं किया गया और निर्माण को नजरअंदाज कर अनदेखी बरती गई।

कलेक्टर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर अब आशा भंडारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासनिक स्तर पर यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और इससे यह संदेश गया है कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर महोदया की इस कार्रवाई की जनसामान्य और पीड़ित परिवारों द्वारा सराहना की जा रही है। लोगों को विश्वास है कि दोषियों को न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से दंड मिलेगा और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने में यह कदम सहायक होगा।

– रिपोर्ट: निलेश सोनी, ‘अंतिम युद्ध’


 


Discover more from SD NEWS AGENCY

Subscribe to get the latest posts sent to your email.



Source link

Leave a Reply

Back To Top