पंढरपुर में केवल गोवा राज्य में अनुमत विदेशी शराब की अवैध बिक्री के लिए 01,49,340/- रु., पंढरपुर शहर अपराध प्रकटीकरण शाखा ने पंढरपुर में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की
पंढरपुर/ज्ञानप्रवाह समाचार, 26/10/2024- सोलापुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सोलापुर अतुल कुलकर्णी, सोलापुर ग्रामीण अपर पुलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर के निर्देशानुसार पंढरपुर डिवीजन के सहा पुलिस उप अधीक्षक पंढरपुर डिवीजनों को आगामी विधानसभा 2024 के मद्देनजर सोलापुर जिले में सभी गैर- चिकित्सा व्यवसायपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। पुलिस उपाधीक्षक डॉ. अर्जुन भोसले पंढरपुर और पंढरपुर शहर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विश्वजीत घोडके के मार्गदर्शन में पंढरपुर शहर पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर को सूचना मिली कि लखन मुकेश अभंगराव इतके निवास में वे अपने पास रखे सिर्फ गोवा राज्य में बेचने के लिये की शराब के स्टॉक को बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
बाद में प्राप्त जानकारी के अनुसार, सह्याद्रि नगर इस्बावी, पंढरपुर,ता.पंढरपुर जि. सोलापुर निवासी लखन मुकेश अभंगराव इनके घर के कमरे में गए और अमोल करकंबकर, जूनी पेठ, पंढरपुर, जिला सोलापुर। 01,49,340/- सोलापुर का कुल प्रोवी सामान खुले कमरे में जिसमें से 1. ओल्ड बुल एक्स्ट्रा स्पेशल व्हिस्की कंपनी की 750 मिलीलीटर की 108 प्लास्टिक बोतलें जिनकी कीमत 13,500/- रुपये है, प्रत्येक की कीमत 125/- रुपये है, जो केवल गोवा राज्य में बिक्री के लिए चिह्नित हैं, 2. रॉयल स्टैग सुपीरियर व्हिस्की कंपनी की 180 मिलीलीटर की 528 कांच की बोतलें, जिनकी कीमत 50,160/- रुपये है, प्रत्येक 95/- रुपये में केवल गोवा राज्य में बिक्री के लिए चिह्नित हैं, 3. 36,720/- मैकडॉल नंबर 1 रिसीव व्हिस्की कंपनी की 180 मिलीलीटर की 432 कांच की बोतलें, प्रत्येक की कीमत 85 रुपये है, जो केवल गोवा राज्य में बिक्री के लिए चिह्नित है, 4। इंपीरियल ब्लू बेडेड ग्रीन व्हिस्की कंपनी की 180 मिलीलीटर की 576 कांच की बोतलें, जिनकी कीमत 48,960/- रुपये है, प्रत्येक 85/- रुपये में और केवल गोवा राज्य में बिक्री के लिए चिह्नित हैं।
इसके बाद उक्त विदेशी कंपनी की शराब को केवल गोवा राज्य के लिए बेचने हेतु थाने लाया गया। पु.कॉं. शहाजी दत्तात्रेय मंडल ने शिकायत के आधार पर पंढरपुर शहर पुलिस स्टेशन में नियुक्त पंढरपुर शहर पुलिस स्टेशन अपराध रजिस्टर संख्या 669/2024 महाराष्ट्र शराब अधिनियम 1949 की धारा 65 (ई), 80, 81, 83, 108 के तहत दर्ज किया गया है और से उक्त सामान कहां लाया गया था और पंढरपुर सिटी पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष कांबळे आगे की जांच कर रहे हैं कि इसे किसे बेचा जाना था।
इसकी उपलब्धि सोलापुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रीतम कुमार यावलकर, पंढरपुर डिवीजन के उपविभागीय पुलिस अधिकारी डॉ. अर्जुन भोसले के मार्गदर्शन में, पंढरपुर सिटी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विश्वजीत घोडके, अपराध जांच शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष कांबले, स.पु.फौ. राजेश गोसावी, स.पु.फौ. शरद कदम, पु.ह. दादासाहेब माने, पु.ह. सूरज हेम्बाडे, पु.ह.विट्ठल विभुते, पु.ह. सिरमा गोडसे, पु.ह. नितिन पलुस्कर, पु.ह.सचिन हेम्बाड़े,पु.ह.प्रसाद औटी, पु.कॉं.शहाजी मंडले, पु.शि.समाधान माने, पो.कॉ. बजरंग बिचुकले,पु.कॉ. निलेश कांबले के साथ- साथ राज्य उत्पाद शुल्क सोलापुर ग्रामीण प्रभाग के पु.कॉ.विजय नवनाथ शेळके द्वारा किया गया।