Delhi coaching hadsa : दिल्ली पुलिस ने रविवार को राव कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को हिरासत में ले लिया, जिसके ‘बेसमेंट’ में बारिश का पानी भर जाने के कारण तीन अभ्यर्थियों की मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना के संबंध में गैर-इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। ALSO READ: Delhi coaching : बेसमेंट में थी लाइब्रेरी, मिनटों में भर गया 12 फीट पानी, क्या बायोमैट्रिक बना बच्चों की मौत की वजह?
पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) एम हर्षवर्धन ने कहा कि हमने राजेंद्र नगर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 106 (1) (जल्दबाजी या लापरवाही में किए कार्य से किसी व्यक्ति की मौत का कारण बनना, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता), 115 (2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने के संबंध में लापरवाही) और धारा 35 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब तक हमने दो लोगों-कोचिंग सेंटर के मालिक और समन्वयक को हिरासत में लिया है।
In the unfortunate incident took place in the basement of a coaching centre in Old #RajinderNagar, 3 students were trapped and, unfortunately, lost their lives. @DCPCentralDelhi Shri M. Harsha Vardhan's byte regarding the incident and multi-agency rescue operations.#DPUpdates pic.twitter.com/PB9dHsOoMp
— Delhi Police (@DelhiPolice) July 28, 2024
https://platform.twitter.com/widgets.jsडीसीपी ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान समाप्त हो गया है। बेसमेंट से कुल 3 शव मिले हैं। सभी की पहचान कर ली गई है और हमने घटना के बारे में मृतकों के परिजन को सूचित कर दिया है।
इस घटना में मारे गए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल में एर्नाकुलम के रहने वाले नवीन दलविन के रूप में की गई है। ALSO READ: दिल्ली का राव कोचिंग सेंटर कैसे बना मौत का दरिया, हादसे का जिम्मेदार कौन?
एक्शन में मेयर : राष्ट्रीय राजधानी के एक कोचिंग सेंटर के ‘बेसमेंट’ में बारिश का पानी भर जाने से तीन अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने रविवार को निर्देश दिया कि ‘बेसमेंट’ में संचालित की जा रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
ओबेरॉय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) आयुक्त को निर्देश दिया कि वह दिल्ली में एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐसे सभी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जो ‘बेसमेंट’ में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे भवन उपनियमों का उल्लंघन हैं और मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने इस बात की भी जांच कराने की मांग की कि क्या इस घटना के लिए एमसीडी का कोई अधिकारी जिम्मेदार है।
Edited by : Nrapendra Gupta