RBI ने जमा और खातों को लेकर जारी किए निर्देश


Reserve Bank of India
RBI Instructions : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंक केंद्रीय बैंक को सूचना दिए बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर रुपया खाते (ब्याज रहित) खोल/बंद कर सकते हैं। हालांकि शीर्ष बैंक ने जमा और खाते पर जारी ‘मास्टर’ निर्देश में कहा कि पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी।

 

इसमें कहा गया है कि एक प्रवासी बैंक के खाते में जमा करना प्रवासियों को भुगतान का एक स्वीकृत तरीका है और इसलिए यह विदेशी मुद्रा में हस्तांतरण पर लागू नियमों के अधीन है। आरबीआई ने कहा कि एक प्रवासी बैंक के खाते से निकासी वास्तव में विदेशी मुद्रा का प्रेषण है।

ALSO READ: UPI यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, RBI ने लेन-देन को लेकर दी बड़ी राहत

प्रवासी बैंकों के खातों के वित्त पोषण पर, आरबीआई ने कहा कि बैंक भारत में अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खातों में राशि रखने को लेकर अपने विदेशी प्रतिनिधियों/शाखाओं से चालू बाजार दरों पर स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

ALSO READ: RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया, ट्रंप टैरिफ का भारत पर क्या होगा असर?

हालांकि खातों में लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी बैंक भारतीय रुपए पर सट्टा लगाने वाला नजरिया न अपनाएं। ऐसे किसी भी मामले की सूचना रिजर्व बैंक को दी जानी चाहिए। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour



Source link

Leave a Reply

Back To Top