

what is Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana : केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी बालिकाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक मदद के साथ ही शिक्षा और अन्य सहायताएं भी होती हैं। ऐसी ही एक योजना है उत्तरप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इस योजना में बच्चियों 25 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानते हैं क्या है यह योजना और कैसे ले सकते हैं लाभ-
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जानिए क्या है पूरी योजना
उत्तरप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य प्रदेश की बच्चियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें शिक्षा और रोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना की शुरुआत 2019 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने की थी। योजना के अंतर्गत बच्चियों को विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को रोकना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बच्चियों के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक आर्थिक सहायता दी जाती हैं।
कितनी मिलती है सहायता
उत्तरप्रदेश सरकार की ओर इस योजना में बच्चियों को कुल 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पहले यह राशि 15 हजार रुपएथी, लेकिन पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया। इस राशि का वितरण विभिन्न चरणों में किया जाता है।
बच्ची के जन्म पर: 5000 रुपए की राशि दी जाती है-
1st क्लास में एडमिशन पर : 3000 रुपए।
6th क्लास में एडमिशन पर : 3000 रुपए।
9th क्लास में एडमिशन पर : 5000 रुपए।
10वीं और 12वीं पास करने पर : 7000 रुपए की सहायता मिलती है।
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क्या हैं योजना की शर्तें
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, लाभार्थी को उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए। लाभार्थी के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। योजना में शामिल होने के लिए परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल दो बच्चियों तक ही सीमित है।
कहां से करें आवेदन
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में आवेदन करने के लिए पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके बाद, संबंधित दस्तावेजों के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है। आवेदन की प्रक्रिया सरल है और राज्य के नागरिक आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। https://mksy.up.gov.in/women_welfare/citizen/guest_login.php
Edited by : Sudhir Sharma
