Vision IAS पर सिविल सेवा परीक्षा के भ्रामक विज्ञापन के चलते 3 लाख का जुर्माना



Fine of Rs 3 lakh for misleading advertisement: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने सिविल सेवा परीक्षा (civil service exam) में अपने छात्रों की सफलता के बारे में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए विजन आईएएस पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

 

विजन आईएएस ने जानबूझकर जानकारी छिपाई : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने पाया कि विजन आईएएस ने जानबूझकर विशिष्ट पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी छिपाई जिससे ऐसी परीक्षाओं में उसकी सफलता दर के बारे में भ्रामक धारणा बनी।ALSO READ: सिविल सेवा परीक्षा आवेदन के लिए आयु और कोटा संबंधी दस्तावेज जमा करना हुआ अनिवार्य

 

विजन आईएएस ने अपने विज्ञापन में केवल पहले स्थान वाले छात्र के 'फाउंडेशन कोर्स' का जिक्र किया। बाकी 9 सफल अभ्यर्थियों में से 1 छात्र ने 'फाउंडेशन कोर्स' लिया, 6 ने प्रारंभिक और मुख्य चरण के लिए परीक्षा श्रृंखला का विकल्प चुना तथा 2 ने अभ्यास परीक्षा का विकल्प चुना। बयान में कहा गया कि संस्थान की चयनात्मक जानकारी से यह धारणा बनी कि सभी अभ्यर्थियों ने एक ही पाठ्यक्रम अपनाया था, जो कि गलत था।(भाषा)

 

Edited by: Ravindra Gupta



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