चुनाव कार्य से विरत रहने वालों पर होगी आपराधिक कार्रवाई-निर्वाचन निर्णय अधिकारी सचिन इथापे
पंढरपुर/ज्ञानप्रवाह न्यूज, दिनांक 13 :- आम विधानसभा चुनाव 2024 के अनुसार पंढरपुर विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान प्रक्रिया होगी और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए विभिन्न संस्थानों के जनशक्ति को नियुक्त किया गया है यह चुनाव कार्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के तहत, कोई भी कर्मचारी जो चुनाव प्रशिक्षण में भाग लेने में विफल रहता है या चुनाव कार्य के दौरान दुर्व्यवहार करता है उनपर चुनाव निर्णय अधिकारी सचिन इथापे ने कहा है कि आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
पंढरपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए बड़ी मात्रा में जनशक्ति की आवश्यकता है, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र में आवश्यक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।निर्वाचन कार्य एक राष्ट्रीय कर्तव्य है अत: निर्वाचन हेतु प्राप्त आदेशों को अस्वीकार करने, निर्वाचन प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने अथवा निर्वाचन कार्य के दौरान उत्पात करनेवाले कर्मचारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सीधी आपराधिक कार्यवाही की जाये, ऐसा निर्देश निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से दिया गया है।
पंढरपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए वोटिंग मशीन के रख-रखाव, मतदान प्रक्रिया और मतदाताओं को असुविधा से बचाने के लिए बरती जानेवाली सावधानी के बारे में गहन जानकारी और सभी मामलों का प्रशिक्षण संबंधित अधिकारियों -कर्मचारीको दिया जा रहा है।इस प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत आपराधिक कार्यवाही की जायेगी। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कराई जाएगी। इसलिए चुनाव निर्णय अधिकारी सचिन इथापे ने अपील की है कि ऐसे अधिकारी- कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें और तुरंत चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित हों।