कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली


Shri Krishna Janmabhoomi
Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah dispute case : मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले में कुछ मुकदमों में जवाब दाखिल नहीं किए जाने की वजह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई सोमवार को टाल दी। इससे पूर्व एक अगस्त को अदालत ने कहा था कि यह मुकदमा विचार योग्य है।

 

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत कर रही है। इससे पूर्व एक अगस्त को अदालत ने कहा था कि यह मुकदमा विचार योग्य है। इस प्रकार, अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया था और इस मामले में सुनवाई की तिथि 12 अगस्त तय की थी।

ALSO READ: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की दलीलें

यह मुकदमा शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा दिए जाने और मंदिर का पुनर्निर्माण कराए जाने की मांग से संबंधित है। यह विवाद मुगल शासक औरंगजेब के जमाने में मथुरा में बनी शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। आरोप है कि भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर मंदिर को ध्वस्त करने के बाद इस मस्जिद का निर्माण किया गया।

ALSO READ: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद : हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका

सोमवार को दोपहर दो बजे जब इस मामले में सुनवाई शुरू हुई, तो अदालत को बताया गया कि कुछ मुकदमों में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इस पर अदालत ने सुनवाई अगली तिथि तक के लिए टाल दी। अदालत द्वारा मामले में सुनवाई की अगली तिथि बाद में तय की जाएगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour



Source link

Leave a Reply

Back To Top