Supreme court on reservation : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आरक्षण पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी एसटी कोर्ट में जाति आधारित कोटा संभव है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिक्षा और नौकरी में कम प्रतिनिधित्व को आधार बनाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय खंडपीठ ने 6-1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उप-वर्गीकरण करने की शक्तियां हैं।
शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कोटा के लिए एससी, एसटी में उप-वर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार आरक्षण का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो पहले आंकड़े जुटाए।
Edited by : Nrapendra Gupta