
पिपलौदा, 18 अप्रैल 2025 (एस.डी. न्यूज़ एजेंसी):
कलेक्टर राजेश बाथम के निर्देश एवं अपर कलेक्टर श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव व अनुविभागीय अधिकारी जावरा के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग और कृषि विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर नरवाई जलाने पर 9 व्यक्तियों के खिलाफ अर्थदंड की कार्यवाही की गई।
तहसीलदार देवेन्द्र दानगढ़ और नायब तहसीलदार कालूखेड़ा द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तहसीलदार दानगढ़ ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नरवाई जलाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य के प्रति सजग रहते हुए, इस मामले में कार्यवाही की गई और यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
इस कार्रवाई के दौरान कालूखेड़ा के 04, खेड़ावदा के 03 और पिपलौदा के 02 किसानों पर कुल 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
(विशेष संवाददाता – अंतिम युद्ध: प्रफुल जैन)
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